“हरियाणा की मुक्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गुरुग्राम में EWS और BPL परिवारों के लिए किफायती फ्लैट्स उपलब्ध हैं, जहां सेक्टर 48, 49, 67, 73, 91 और 92 में कुल 1,719 ट्रिपल स्टोरी फ्लैट्स का आवंटन हो रहा है; पात्रता में सालाना आय 1.8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है; आवेदन ऑनलाइन PPP ID से होता है, जबकि अंतिम मौका मार्च 2026 तक माना जा रहा है जहां असफल आवेदकों को सुधार का समय मिलेगा।”
हरियाणा सरकार की मुक्यमंत्री शहरी आवास योजना गुरुग्राम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध करा रही है। योजना के अंतर्गत सेक्टर-48 और 49 में 225 EWS ट्रिपल स्टोरी फ्लैट्स BPL परिवारों के लिए आरक्षित हैं, जबकि सेक्टर-67 में 240 फ्लैट्स, सेक्टर-73 में 327 फ्लैट्स और सेक्टर-91 व 92 में 750 फ्लैट्स का निर्माण चल रहा है। ये फ्लैट्स बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सीवरेज और परिवहन से जुड़े हैं, जिससे शहरी जीवन आसान होता है।
योजना का मुख्य फोकस हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में बेघर परिवारों को प्लॉट या फ्लैट प्रदान करना है, जहां गुरुग्राम जैसे हाई-डिमांड इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें सामान्य बाजार से 40-50% कम रखी गई हैं। उदाहरण के लिए, 42.25 वर्ग मीटर का प्लॉट 18 लाख रुपये में उपलब्ध है, जबकि बड़ा 142.71 वर्ग मीटर का प्लॉट 50 लाख रुपये तक जाता है। ये कीमतें निर्माण लागत, लोकेशन और यूनिट साइज पर आधारित हैं, जो लॉटरी सिस्टम से आवंटित होते हैं।
पात्रता मानदंड
आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और कम से कम 18 वर्ष का हो।
BPL कैटेगरी के लिए परिवार की सालाना आय 1.8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए, जबकि EWS के लिए 3 लाख रुपये तक की आय सीमा है।
आवेदक, पति/पत्नी या आश्रित बच्चों के नाम पर हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ में कोई पक्का घर या प्लॉट नहीं होना चाहिए।
गांव में पैतृक घर या शेयर प्रॉपर्टी होने पर भी पात्रता बनी रहती है, लेकिन कई आवेदन करने पर अयोग्य घोषित किया जाएगा।
आरक्षित कैटेगरी के लिए हरियाणा डोमिसाइल प्रमाण पत्र जरूरी है, और BPL कार्ड या आय प्रमाण पत्र SARAL पोर्टल से जारी होना चाहिए।
योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए।
फायदे और उपलब्धियां
इस योजना से गुरुग्राम में कुल 7,300 से अधिक BPL और EWS प्लॉट्स का वितरण लक्ष्य है, जिसमें हाल ही में पंचकुला में 1,144 शहरी लाभार्थियों को अंतरिम स्वामित्व प्रमाण पत्र दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में 3,884 परिवारों को प्लॉट आवंटित हुए, जो शहरी योजना का विस्तार दर्शाते हैं। गुरुग्राम के फ्लैट्स में ट्रिपल स्टोरी डिजाइन से स्पेस ऑप्टिमाइजेशन होता है, जहां प्रत्येक यूनिट में बेसिक एमेनिटीज जैसे किचन, बाथरूम और बालकनी शामिल हैं।
योजना के तहत वित्तीय सहायता भी मिलती है, जहां आवंटन के बाद 60% राशि 100 दिनों में जमा करनी होती है। अगर आवेदक ड्रॉ से पहले कैंसल करता है, तो जमा राशि का बड़ा हिस्सा रिफंड होता है, जबकि आवंटन के बाद रिफंड कम होता है। गुरुग्राम जैसे इलाकों में ये फ्लैट्स बाजार दर से सस्ते होने से निवेश का बेहतर रिटर्न देते हैं, खासकर जब शहर में प्रॉपर्टी रेट्स 10,000 रुपये प्रति वर्ग फुट से ऊपर हैं।
आवेदन प्रक्रिया: स्टेप बाय स्टेप गाइड
हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hbh.haryana.gov.in पर जाएं।
होम पेज पर ‘Booking Open’ लिंक क्लिक करें और ‘Register Here’ चुनें।
बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, ईमेल और पासवर्ड भरें, साथ ही परिवार की आय और सर्विस रैंक बताएं।
जरूरी दस्तावेज अपलोड करें, जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण, बैंक डिटेल्स, आय प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो।
लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं, फिर रजिस्टर्ड ईमेल पर आए OTP से कन्फर्म करें।
लॉगिन कर पेमेंट ऑप्शन चुनें – नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, NEFT या UPI से रजिस्ट्रेशन फी जमा करें।
रसीद प्राप्त करें और आवेदन सबमिट करें; बोर्ड द्वारा रिव्यू के बाद गलतियां सुधारने का समय मिलेगा।
ड्रॉ के बाद चयनित होने पर 10,000 रुपये डिपॉजिट करें ताकि आवंटन सुरक्षित रहे।
उपलब्ध फ्लैट्स और प्लॉट्स की डिटेल्स (तालिका)
महत्वपूर्ण टिप्स आवेदकों के लिए
| सेक्टर | फ्लैट्स की संख्या | प्रकार | लक्षित वर्ग | अनुमानित कीमत (लाख रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 48 & 49 | 225 | EWS ट्रिपल स्टोरी | BPL परिवार | 18-25 |
| 48 & 49 | 177 | EWS ट्रिपल स्टोरी | EWS परिवार | 20-30 |
| 67 | 240 | EWS ट्रिपल स्टोरी | BPL/EWS | 25-35 |
| 73 | 327 | EWS ट्रिपल स्टोरी | BPL परिवार | 30-40 |
| 91 & 92 | 750 | EWS ट्रिपल स्टोरी | EWS परिवार | 35-50 |
आवेदन से पहले PPP (परिवार पहचान पत्र) आईडी तैयार रखें, क्योंकि वेरिफिकेशन OTP से होता है।
अगर आय 1.8 लाख से ऊपर है, तो EWS सर्टिफिकेट SARAL पोर्टल से प्राप्त करें।
गुरुग्राम में डिमांड ज्यादा होने से लॉटरी सिस्टम सख्त है; कई शहरों जैसे पंचकुला, फरीदाबाद में विकल्प चुनें।
कैंसिलेशन पॉलिसी: ड्रॉ से पहले 90% रिफंड, आवंटन के बाद 70% तक।
योजना में 95,969 घर पहले ही बनाए जा चुके हैं, जिनमें 75% सीमित आय वालों को दिए गए।
प्राथमिकता अनुसूचित जाति/जनजाति को; अगर दस्तावेज अधूरे हैं, तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है।
संपर्क: पेमेंट इश्यू के लिए 0172-3520001 पर कॉल करें या hbh.itcell2018@gmail.com पर ईमेल भेजें।
चुनौतियां और सुझाव
गुरुग्राम में योजना की डिमांड ज्यादा है, जहां सेक्टर-91 और 92 जैसे नए इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। आवेदकों को सलाह है कि दस्तावेज समय पर अपलोड करें, क्योंकि असफल आवेदनों को सुधार का अंतिम मौका मार्च 2026 तक मिल सकता है। अगर BPL कार्ड नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करें। योजना से जुड़े सर्वे फॉर्म survey.hfaharyana.in पर अपडेट करें ताकि पात्रता बनी रहे।
Disclaimer: यह समाचार और रिपोर्ट्स पर आधारित है। टिप्स और स्रोतों की पुष्टि आधिकारिक माध्यमों से करें।